क्या EWS आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है? | NL Saransh
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 21 ก.ย. 2024
- 2019 में #modigovernment द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों, और उच्च शिक्षण संस्थानों में 10 फ़ीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया गया. सरकार के इस फैसले ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है जिसे लेकर पिछले 13 सितंबर से #supremecourt में सुनवाई जारी है.
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी #EWS आरक्षण 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लागू किया गया था. इसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह संविधान के मूल ढांचे के साथ खिलवाड़ है, और ऐसा करके दूसरों के साथ अन्याय किया जा रहा है.
सारांश के इस अंक में हम जानेंगे कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है? और क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है?
Download the all-new Newslaundry app: www.newslaundr...
Subscribe to Newslaundry: www.newslaundr...
Follow and engage with us on social media:
Facebook: / newslaundryhindi
Twitter: / nlhindi
Instagram: / newslaundryhindi