मेरे द्वारा एक आर टी आई आवेदन क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कार्यालय में आर टी आई अधिनियम 2005 की धारा 6( 1) एवंं 6( 3) के तहत किया था , अधिनियम की धारा 6( 3) का उल्लेख आवेदन में करने के कारण ,आवेदन शुल्क पोस्टल आर्डर ₹10 में pay to के स्थान को रिक्त रखा ,और यही कारण बता कर मेरा आवेदन और आवेदन शुल्क वापस कर दिया गया कि आपने पोस्टल आर्डर को रिक्त/अधूरा भरा है क्या मैं केंद्रीय सूचना आयोग में अधिनियम की धारा 18(1) के तहत संबंधित जन सूचना अधिकारी की शिकायत कर सकता हूं ?
Pls continue the good work. We need more people like u in our country. Proud of ur efforts sir.
Sir, plz continue
SIR WHATEVER YOU SAY OR DO THE SYSTEM IS THEIRS, BUT YOUR FIGHT IS WORTH APPRECIATING 🙏 JAI SHREE RAM 🙏
मेरे द्वारा एक आर टी आई आवेदन क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कार्यालय में आर टी आई अधिनियम 2005 की धारा 6( 1) एवंं 6( 3) के तहत किया था , अधिनियम की धारा 6( 3) का उल्लेख आवेदन में करने के कारण ,आवेदन शुल्क पोस्टल आर्डर ₹10 में pay to के स्थान को रिक्त रखा ,और यही कारण बता कर मेरा आवेदन और आवेदन शुल्क वापस कर दिया गया कि आपने पोस्टल आर्डर को रिक्त/अधूरा भरा है क्या मैं केंद्रीय सूचना आयोग में अधिनियम की धारा 18(1) के तहत संबंधित जन सूचना अधिकारी की शिकायत कर सकता हूं ?