लगभग डेढ़ वर्ष तक सुनवाई चलने के उपरांत आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा जजमेंट सुना दिया गया है जो पूर्व से चयनित छात्रों के पक्ष में गया है। परन्तु फ्रेश मेरिट लिस्ट बनाने का जो आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है उसके अनुसार cwjc 7312/2021 के आलोक में 40% मे बिहार में अवस्थित सभी सरकारी, प्राइवेट और यूजीसी कॉलेज के अभ्यर्थी को शामिल करने का आदेश दिया है इसके साथ यूजीसी छात्र को भी allow कर दिया गया है जिससे पूर्व के रिजल्ट में बिहार के सरकारी कॉलेज के 40%मे नीचे से चयनित छात्र एवं बिहार के बाहर के 60% में मेधाक्रम में यह जजमेंट संविदाकर्मी के पक्ष में है।
लगभग डेढ़ वर्ष तक सुनवाई चलने के उपरांत आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा जजमेंट सुना दिया गया है जो पूर्व से चयनित छात्रों के पक्ष में गया है। परन्तु फ्रेश मेरिट लिस्ट बनाने का जो आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है उसके अनुसार cwjc 7312/2021 के आलोक में 40% मे बिहार में अवस्थित सभी सरकारी, प्राइवेट और यूजीसी कॉलेज के अभ्यर्थी को शामिल करने का आदेश दिया है इसके साथ यूजीसी छात्र को भी allow कर दिया गया है जिससे पूर्व के रिजल्ट में बिहार के सरकारी कॉलेज के 40%मे नीचे से चयनित छात्र एवं बिहार के बाहर के 60% में मेधाक्रम में
यह जजमेंट संविदाकर्मी के पक्ष में है।