@@Vishugorakhserial कोई आपके खिलाफ शिकायत करता है तो शिकायत कॉपी मांग सकते हैं और शिकायत का जवाब तुरंत देना जरूरी होता हैं जवाब एक दो दिन बाद दे सकते हैं?
@@vinodyadav-cl3cy शिकायत का जवाब देने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन में विषय वस्तु के आधार पर समय - सीमा निर्धारित होती , निर्धारित अवधि पश्चात उत्तर दे सकते हैं।
Sir मैं UP से हूं और मैंने इसी साल अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी निकलवाने के लिए RTI आवदेन किया था आवेदन के 4 महीने बाद वो लोग मुझे प्रयागराज बुला रहे हैं कॉपी देखने के लिए लेकिन मैने उसमे mantion किया है कि मैं प्रयागराज नही आऊंगा आप मुझे मेरी कॉपी की प्रतिलिपि मेरे पते पर भेज दें लेकिन उन्होंने यह करने से मना कर दिया सर क्या RTI अधिनियम के अनुसार हमे प्रयागराज जाना पड़ेगा ?या मैं घर बैठे ही सारी information ले सकता हूं प्रतिलिपि के माध्यम से सर जरूर बताइएगा
@@Vishugorakhserial sir हमने द्वितीय अपील भी की लेकिन मैं उसकी सुनवाई में नहीं पहुंच सका इसीलिए उसका आदेश पारित हो चुका है लेकिन इसी के साथ मैंने इसी संबंध में शिकायत प्रस्तुत की है जिसकी ऑनलाइन सुनवाई 4 December को होनी है अब मैं उसी में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखूंगा।
*भ्रष्टाचारी कर्मचारी को डिपार्टमेंट द्वारा तृतीय पक्षकार कहा गया है और उसके भ्रष्टाचार के मुकदमों की जानकारी देने में उस भ्रष्टाचारी डिपार्टमेंट ने आपत्ति मंगवा ली है, और तृतीय पक्षकार की आपत्ति लेकर मना कर दिया।* *क्या rti में भ्रष्टाचारी कर्मचारी कहे गये (तृतीय पक्षकार) के हित भी सर्वोपरि माने गये हैं?*
@@Vishugorakhserial फर्स्ट अपील के बाद में तृतीय पक्षकार घूसखोर से आपति मंगवा ली डिपार्टमेंट ने, अब उसकी second appeal ही की है। कृपया मुझे ऐसे मामलों में कोई डिसिजन बताइये, केंद्रीय आयोग या हाई कोर्ट ने कभी दिया हो।
@krishnakamal8255 देखिए, ऐसे मामलों में द्वितीय अपील में सुनवाई के दौरान आयोग सभी को सुनवाई के लिए पूरा मौका देता है, ऐसे मामलों में आयोग में सुनवाई में अपीलार्थी को थर्ड पार्टी सूचना में यह साबित करना होगा कि जो सूचना वह मांग रहे है वह किस प्रकार से एवं कितनी विस्तृत लोक हित में है अर्थात वो कितना जनता को फायदा पहुंचा सकती है या जनता को फायदा (लाभ) होगा! थर्ड पार्टी को सुनवाई में यह साबित करना होगा कि उसकी सूचना बाहर देने से उसको निजी तौर पर क्या नुकसान होगा। क्योंकि ऐसे मामलों में सूचनाधिकारी का कोई रोल नहीं है। वो केवल थर्ड पार्टी का आपत्ति पत्र वहां लगा देंगे सूचना आयोग में सुनवाई में सूचना आयुक्त दोनो पक्षों की सुनवाई करने के बाद यह डिसाइड करेंगे कि अगर थर्ड पार्टी के निजी नुकसान से अधिक सूचना को बाहर देने से जनता को फायदा लाभ मिलेगा तो वह जनहित में ऐसी सूचना को दिए जाने का निर्देश देंगे तब सूचना आपको मिल जाएगी।
Very Urgent Mene RTI kiya tha.. PIO answer nehi diye within 30 days.. Answer nehi aya isliye mene 1st appeal kiye by speed post... 1st appeal delivered honeke 4-5 din baad PIO RTI answer diya....PIO Answer galat diya isliye mane 1din baad 1st appellate authority ko letter likha previous 1st appeal withdraw karke new 1st appeal file karne keliye....ish letter deliver hone ke baad 1st appellate authority previous 1st appeal ka answer diye, unone likha PIO answer diye isliye 1st appeal close kar diye.... But mene toh already letter kiya tha previous 1st appeal withdraw karke new 1st appeal file karne keliye.. Toh ab kiya karu? Please reply
आप, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (3) के तहत् द्वतीय अपील सूचना आयोग को करें, द्वतीय अपील में अपनी कंप्लीट डिटेल लिखें, आपको सही सूचना मिलेगी।
इसकी समय सीमा निर्धारित नहीं है, क्यों कि आयोग सूचना के मामले में दोनो पक्षों को सुनवाई का पूरा मौका देता है, पूरे प्रकरण की सुनवाई करता है। ऐसे में समय कितना लगेगा। यह तय नहीं है
Nice video bhiya ji
Ji❤🎉🙏
कोई आपके खिलाफ शिकायत करता है तो शिकायत कॉपी मांग सकते हैं और शिकायत का जवाब तुरंत देना जरूरी होता हैं जवाब एक दो दिन बाद दे सकते हैं?
मांग सकते हैं
@Vishugorakhserial शिकायत का जवाब देना जरूरी होता हैं?
कृपया प्रश्न पूरी डिटेल्स लिखकर पूछे?
@@Vishugorakhserial कोई आपके खिलाफ शिकायत करता है तो शिकायत कॉपी मांग सकते हैं और शिकायत का जवाब तुरंत देना जरूरी होता हैं जवाब एक दो दिन बाद दे सकते हैं?
@@vinodyadav-cl3cy
शिकायत का जवाब देने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन में विषय वस्तु के आधार पर समय - सीमा निर्धारित होती , निर्धारित अवधि पश्चात उत्तर दे सकते हैं।
Sir मैं UP से हूं और मैंने इसी साल अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी निकलवाने के लिए RTI आवदेन किया था आवेदन के 4 महीने बाद वो लोग मुझे प्रयागराज बुला रहे हैं कॉपी देखने के लिए लेकिन मैने उसमे mantion किया है कि मैं प्रयागराज नही आऊंगा आप मुझे मेरी कॉपी की प्रतिलिपि मेरे पते पर भेज दें लेकिन उन्होंने यह करने से मना कर दिया सर क्या RTI अधिनियम के अनुसार हमे प्रयागराज जाना पड़ेगा ?या मैं घर बैठे ही सारी information ले सकता हूं प्रतिलिपि के माध्यम से
सर जरूर बताइएगा
प्रतिलिपि देने से इंकार करने का कारण क्या बताया ?
@Vishugorakhserial उन्होंने कहा कि आप को यहां आना ही पड़ेगा चूंकि, आप यहां नही आ रहे हैं इसीलिए मैं आपको प्रतिलिपि नही दे सकता
आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के तहत प्रथम अपील अधिकारी को प्रथम अपील करे और फोटो कॉपी की माँग करें।
उनको बोले कि सूचनाधिकारी द्वारा लगातार सूचना से वंचित रखने का प्रयास किया जा रहा है, फोटो कॉपी नहीं दी जा रही है।
@@Vishugorakhserial sir हमने द्वितीय अपील भी की लेकिन मैं उसकी सुनवाई में नहीं पहुंच सका इसीलिए उसका आदेश पारित हो चुका है लेकिन इसी के साथ मैंने इसी संबंध में शिकायत प्रस्तुत की है जिसकी ऑनलाइन सुनवाई 4 December को होनी है अब मैं उसी में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखूंगा।
*भ्रष्टाचारी कर्मचारी को डिपार्टमेंट द्वारा तृतीय पक्षकार कहा गया है और उसके भ्रष्टाचार के मुकदमों की जानकारी देने में उस भ्रष्टाचारी डिपार्टमेंट ने आपत्ति मंगवा ली है, और तृतीय पक्षकार की आपत्ति लेकर मना कर दिया।*
*क्या rti में भ्रष्टाचारी कर्मचारी कहे गये (तृतीय पक्षकार) के हित भी सर्वोपरि माने गये हैं?*
@@krishnakamal8255
इस विषय में आप फर्स्ट अपील करे
यदि फर्स्ट अपील में सुनवाई न हो तो सेकंड अपील करे
@@Vishugorakhserial फर्स्ट अपील के बाद में तृतीय पक्षकार घूसखोर से आपति मंगवा ली डिपार्टमेंट ने, अब उसकी second appeal ही की है।
कृपया मुझे ऐसे मामलों में कोई डिसिजन बताइये, केंद्रीय आयोग या हाई कोर्ट ने कभी दिया हो।
@krishnakamal8255
देखिए, ऐसे मामलों में द्वितीय अपील में सुनवाई के दौरान आयोग सभी को सुनवाई के लिए पूरा मौका देता है,
ऐसे मामलों में आयोग में सुनवाई में अपीलार्थी को थर्ड पार्टी सूचना में यह साबित करना होगा कि जो सूचना वह मांग रहे है वह किस प्रकार से एवं कितनी विस्तृत लोक हित में है अर्थात वो कितना जनता को फायदा पहुंचा सकती है या जनता को फायदा (लाभ) होगा!
थर्ड पार्टी को सुनवाई में यह साबित करना होगा कि उसकी सूचना बाहर देने से उसको निजी तौर पर क्या नुकसान होगा। क्योंकि ऐसे मामलों में सूचनाधिकारी का कोई रोल नहीं है। वो केवल थर्ड पार्टी का आपत्ति पत्र वहां लगा देंगे
सूचना आयोग में सुनवाई में सूचना आयुक्त दोनो पक्षों की सुनवाई करने के बाद यह डिसाइड करेंगे कि अगर थर्ड पार्टी के निजी नुकसान से अधिक सूचना को बाहर देने से जनता को फायदा लाभ मिलेगा तो वह जनहित में ऐसी सूचना को दिए जाने का निर्देश देंगे
तब सूचना आपको मिल जाएगी।
डिसीजन संबंधी अभी मेरे पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
Very Urgent
Mene RTI kiya tha.. PIO answer nehi diye within 30 days.. Answer nehi aya isliye mene 1st appeal kiye by speed post... 1st appeal delivered honeke 4-5 din baad PIO RTI answer diya....PIO Answer galat diya isliye mane 1din baad 1st appellate authority ko letter likha previous 1st appeal withdraw karke new 1st appeal file karne keliye....ish letter deliver hone ke baad 1st appellate authority previous 1st appeal ka answer diye, unone likha PIO answer diye isliye 1st appeal close kar diye.... But mene toh already letter kiya tha previous 1st appeal withdraw karke new 1st appeal file karne keliye..
Toh ab kiya karu? Please reply
आप, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (3) के तहत् द्वतीय अपील सूचना आयोग को करें, द्वतीय अपील में अपनी कंप्लीट डिटेल लिखें, आपको सही सूचना मिलेगी।
द्वतीय अपील प्रक्रिया में, पैशंस रखने की जरूरत होती है, क्योंकि समय अधिक लगता है। लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जायेगा।
@@Vishugorakhserial thank you
@@Vishugorakhserialsecond appeal me kab tak information milti h
इसकी समय सीमा निर्धारित नहीं है, क्यों कि आयोग सूचना के मामले में दोनो पक्षों को सुनवाई का पूरा मौका देता है, पूरे प्रकरण की सुनवाई करता है। ऐसे में समय कितना लगेगा। यह तय नहीं है
आपके नंबर दीजिए सर जी
Only message, jo bhi puchna ho puch sakte ho
@@Vishugorakhserial भाई साहब मुझे आरटीआई लगवानी है