BA Part 2 Political Science / राज्यसभा के संगठन, ( composition, power and functions of Rajya Sabha.)
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- เผยแพร่เมื่อ 16 ก.ย. 2024
- BA Part 2 Political Science राज्यसभा के संगठन, अधिकार और कार्यों का वर्णन करें। (Discuss the composition, power and functions of Rajya Sabha.)
भारतीय संविधान के अन्तर्गत संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन को राज्यसभा का नाम दिया गया है। इसका निर्माण संघीय प्रणाली की आवश्यकता को पूर्ण करने एवं सम्मानित वाद-विवाद का अवसर प्रदान करने के लिए किया गयां है। राज्य सभा की रचना भारतीय संघ के इकाई राज्यों के प्रतिनिधियों के द्वारा होती है। इस दृष्टि से ऐसा कहा जा सकता है कि राज्यसभा का संगठन संघीय सिद्धांत के आधार पर हुआ है।
राज्यसभा का संगठन- संविधान के अनुसार राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती। अभी इसमें 245 सदस्य हैं। इनमें से 12 ऐसे सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जो कला, विज्ञान और समाज-सेवा के क्षेत्र में विख्यात हों। शेष सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात् राज्य की विधान सभाओं के सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। सदस्यों का निर्वाचन छः वर्षों के लिए होता है।
किन्तु 1 / 3 सदस्य प्रत्येक तीसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नये सदस्यों का निर्वाचन होता है। इस प्रकार यह एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता।
अमरीका की तरह भारत में इकाई राज्यों को द्वितीय सदन में प्रतिनिधित्व की समानता नहीं है। यहाँ जनसंख्या के आधार पर ही प्रतिनिधित्व दिया गया है, किन्तु प्रथम पचास लाख जनसंख्या तक 10 लाख पर एक प्रतिनिधि और पचास लाख से ऊपर की जनसंख्या पर 20 लाख पर एक प्रतिनिधि के हिसाब से राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इससे छोटे-बड़े राज्यों के बीच का भेद-भाव यथासम्भव कम करने का प्रयास किया गया है। इस आधार पर उत्तरप्रदेश से 34, बिहार से 22 प्रतिनिधि राज्य सभा के लिए चुने जाते हैं तो मिजोरम, अरुणाचल और पाण्डीचेरी जैसे छोटे राज्यों से भी एक-एक प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं।
राज्यसभा की सदस्यता के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ आवश्यक हैं-
1. वह भारत का नागरिक हो।
2. वह कम-से-कम 30 वर्ष की आयु का हो।
3. संसद् द्वारा निर्धारित योग्यताओं को पूरा करता हो।
4. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार वह उस राज्य का संसदीय मतदाता हो, जहाँ से वह चुनाव लड़ता है।
राज्यसभा के सदस्यों को वे सब विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ प्राप्त है, जो प्रजातांत्रिक राज्यों में व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्राप्त रहती हैं। उन्हें अपने विचार प्रगट करने का पूर्ण अधिकार है। संसद ने नवम्बर 1985 में एक विधेयक पारित कर संसद सदस्यों का वेतन 750 रुपये मासिक से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह कर दिया है। वर्तमान समय में संसद के सदस्यों को 1500 रुपये मासिक वेतन तथा 3000 रुपये मासिक निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलता है। साथ ही सांसदों का दैनिक भत्ता के अतिरिक्त अनेक आय एवं यात्रा सुविधाएँ भी प्राप्त हैं। भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्य सभा का सभापति होता है। वह सभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का एक उपसभापति भी होता है, जिसका चुनाव राज्यसभा के सदस्य बहुमत से करते हैं। वह सभापति की अनुपस्थिति में उसके सभी कर्त्तव्यों को पूरा करते हैं।
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hira Gupta
Nice sir
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