हाईवे से 2 किलोमीटर पर 8.5 एकड़ जमीन उपलब्ध है.

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  • เผยแพร่เมื่อ 4 ก.พ. 2025
  • यह जमीन मध्यप्रदेश के जिला मंडला के अंतर्गत आती है. जिसकी दूरी मंडला से महज 30 किलोमीटर है. जमीन की मिट्टी लाल रंग की है,इस जमीन का रकवा 8.5 एकड़ है. जमीन पूरी एकसाथ है,जमीन का फ्रंट भी ठीक समझ आ रहा है,जमीन से गांव लगा हुआ है.अतः मजदूरों की परेशानी नहीं होने वाली है. जमीन में गोल छोटे पत्तथरों की मात्रा भी है जो कि साफ हो जाते है,जमीन से नजदीकी हाईवे मात्र 1.5 किलोमीटर मीटर है.जो कि जबलपुर रायपुर हाईवे है,जमीन 4 लोगों के नाम पर हैं. जो कि एक ही परिवार के सदस्य हैं,जमीन की उपयोगिता की बात की जाए तो जमीन में शब्जियाँ,गेदा,मक्का,धान,प्लांटेशन आदि किया जा सकता है. इस जमीन पर घर बनाकर रहना और खेती करना संभव है,इसके अलावा जो व्यक्ति खेती करना और नर्मदा दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए भी उत्तम रहेगी.और यदि आन्य प्रदेशों के व्यक्ति यदि स्वयं का फार्महाउस बनाकर छोड़ना चाहते हैं. वह भी सार्थक सिद्ध होगा,जमीन का ज्यादातर हिस्सा समतल नजर आता है. जमीन के आसपास की वादियाँ बेहद खूबसूरत है.जिनकी जितनी व्याख्या की जाए उतनी ही कम है,जमीन के आसपास का जलस्तर बहुत बढिया समझ आता है. जमीन के आसपास बोर लगे है जो कि बहुसंख्यक हैं ,इसके अलग ही समझ आ जाता है की जलस्तर अच्छा है. जमीन के बाजू से छोटी राईस मील लगी है जिससे गहमागहमी बनी रहती है,इस जमीन से मंडला जिलामुख्यालय मात्र 30 किलोमीटर पर है,और जबलपुर 60 किलोमीटर मीटर के आसपास है,और नर्मदा लगभग 2 से 3 किलोमीटर समझ आती हैं.संबधित जमीन का मूल्य 6 लाख प्रति एकड़ है.प्रायः देखा गया है की इस तरह की जमीनो के मूल्य कम होते हैं. लेकिन जमीन की परिस्थितियों के कारण मूल्य कुछ बढा हुआ है.जैसा की आप देख ही रहे हैं.गांव लगा है.हाईवे पास है.यदि यही जमीन जंगलों के आसपास होती तो बात कुछ और होती है. धन्यवाद
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    जमीन देखने के लिए 2 दिन
    पूर्व जानकारी दें.
    जमीन देखने के लिए स्वयं के साधन से ही आएं.
    जमीन देखते समय इस तरह की हरकत ना करें जिससे आपका सम्मान कम हो जैसे की आजूबाजू के लोगों के फोन नम्बर मांगना या अपना नम्बर साथ खड़े लोगों को चुपके से देना आदि.
    जिसको माध्यम बनाया गया है उसे ही माध्यम बनाकार रखें.
    फोन ना लगने पर वाट्सऐप करें.
    जमीन पसंद आए या ना आए ,आपको दैनिक शुल्क संबंधित व्यक्ति को उसके बिना मांगे आपको देना होगा .
    आपके क्षेत्र में ब्रोक्रेज या विजिट चार्ज को लेकर क्या नियम लगू होते हैं हमें उससे कोई लेनादेना नहीं है,
    आपको जमीन के तत्कालीन अवस्था के कागजी मान्य रिकार्ड दिखाया या बताया जाएगा. यदि आपको 50 या 100 साल पुराना रिकार्ड पता करना है तो आप स्वयम के खर्चे से निलवाएं.
    जबतक जमीन की रजस्ट्री नहीं हो जाती है, तब तक आपके स्हयोग के लिए ततपर रहेंगे,
    जमीन खरीदने के बाद ,बोर ,गाड़ी ,मेकैनिक, लेवर ,पुलिस,अधिकारियों के नम्बर जरूरत पड़ने पर आपको उपलब्ध करा दिये जाऐंगे.
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