Mein indian army mein serving soldier hun. Kya in yojnao ke untergat mein upni beti , beta aur patni ke naam se alag alag avedan kar sakta hun ya mere parivar ka koi ek hi sadsya avedan kar sakta hai
मूल शर्त उद्धृत कर रहा हूँ .... नियम 7.2 एक परिवार (पति, पत्नी एवं आश्रित) द्वारा एक से अधिक भूखण्डों हेतु आवेदन करने एवं लॉटरी में एक से अधिक भूखण्ड निकलने पर परिवार को एक ही भूखण्ड आवंटित किया जाएगा शेष भूखण्डों की जमा पंजीकरण राशि लौटा दी जाएगी। इसकी सूचना आवेदक द्वारा प्राधिकरण को दी जाएगी।
इस आवास योजना की नियमावली के आपसे संबंधित नियम मूल रूप से उद्धृत कर रहा हूँ - 🙏 5.8 सैनिक वर्ग में आरक्षित भूखण्डों हेतु सैनिक स्वयं आवेदक होने की स्थिति में, उसके परिवार का कोई सदस्य उक्त आरक्षित कोटे हेतु आवेदन का पात्र नहीं होगा। 5.9 सैनिक को पूर्व में किसी भी नगरीय निकाय की किसी आवासीय योजना में आरक्षित कोटे से कोई भूखण्ड आवंटन होने की स्थिति में वह/ परिवार का सदस्य सैनिक के आरक्षित कोटे में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन के पात्र नहीं होंगे। 5.10 अन्य सैनिक (कार्यरत/सेवानिवृत्त) के परिवार से परिवार का केवल एक ही सदस्य आरक्षित श्रेणी हेतु आवेदन कर सकता है। एक से अधिक सदस्यों द्वारा आवेदन करने की स्थिति में सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएँगे।
@@chooseit8094 सर, सैनिक वर्ग में केवल मेरा खुद का फॉर्म भरूंगा, लेकिन मेरी पत्नी का फॉर्म अन आरक्षित श्रेणी में उनकी आय के हिसाब से भर सकता हु क्या उचित मार्गदर्शन कीजिए सर !
जी.. आप सही कह रहे हैं.. नियम संख्या - 10.3 भूखण्ड आवंटी को, भूखण्ड आवंटन के पांच साल की अवधि में भवन निर्माण पूर्ण कराना होगा। आवंटी द्वारा नियत समयावधि में मकान का निर्माण नहीं कराया गया तो समझा जाएगा तथा आवंटी भविष्य में भूखण्ड आवंटन का पात्र नहीं होगा। निर्धारित अवधि में भवन निर्माण नहीं होने पर निरस्त हुए भूखण्ड को नियमित/निर्माण स्वीकृति को बढ़ाये जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश भूखण्ड का आवंटन निरस्त प्रभावी होंगे।
Jai Hind sir 🙏 If you write in Hindi, I will reply in Hindi and more and more people will benefit from it. Please write your comment in Hindi. I will be highly grateful to you.
नियम 4.1 आवेदक के स्वयं/परिवार की सकल वार्षिक आय (पति, पत्नी एवं आश्रितों की कुल आय) वित्तीय वर्ष 2023-24 के आधार पर मान्य होगी। आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक/ परिवार की सभी स्रोतों से हुई कुल वार्षिक आय के आधार पर की जाएगी ।
मूल नियम के प्रकाश में अपने विवेक के अनुसार निर्णय करें। 🙏 3.4 आवेदक का स्वयं एवं उसकी पत्नि/उसके पति अथवा किसी आश्रित के पास राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र (जिसकी आबादी 1,00,000 से अधिक हो) में कोई भूखण्ड/मकान (लीजहोल्ड / फ्री होल्ड पर) नहीं होना चाहिए।
Jai Hind sir 🙏 If you write in Hindi, I will reply in Hindi and more and more people will benefit from it. Please write your comment in Hindi. I will be highly grateful to you.
नियम - 5.8 सैनिक वर्ग में आरक्षित भूखण्डों हेतु सैनिक स्वयं आवेदक होने की स्थिति में, उसके परिवार का कोई सदस्य उक्त आरक्षित कोटे हेतु आवेदन का पात्र नहीं होगा। 5.9 सैनिक को पूर्व में किसी भी नगरीय निकाय की किसी आवासीय योजना में आरक्षित कोटे से कोई भूखण्ड आवंटन होने की स्थिति में वह/ परिवार का सदस्य सैनिक के आरक्षित कोटे में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन के पात्र नहीं होंगे। 5.10 अन्य सैनिक(कार्यरत/ सेवानिवृत) के परिवार से परिवार का केवल एक ही सदस्य आरक्षित श्रेणी हेतु आवेदन कर सकता है। एक से अधिक सदस्यों द्वारा आवेदन करने की स्थिति में सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएँगे।
नियमावली का बिंदु संख्या 4.1 मूल रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ । आवेदक के स्वयं / परिवार की सकल वार्षिक आय (पति, पत्नी एवं आश्रितों की कुल आय) वित्तीय वर्ष 2023-24 के आधार पर मान्य होगी। आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक/ परिवार की सभी स्रोतों से हुई कुल वार्षिक आय के आधार पर की जाएगी ।
Sir reply aayega is aasha mai msg kar rha hun...... Mai ek government employee hun,SC category mai or mere name RERA aproved flat hai, kya mai ya meri wife avedan kar sakte hai?
मूल नियम के प्रकाश में अपने विवेक के अनुसार निर्णय करें। 🙏 3.4 आवेदक का स्वयं एवं उसकी पत्नि/उसके पति अथवा किसी आश्रित के पास राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र (जिसकी आबादी 1,00,000 से अधिक हो) में कोई भूखण्ड/मकान (लीजहोल्ड / फ्री होल्ड पर) नहीं होना चाहिए।
@chooseit8094 yahi to samjh nhi aa rha hai, news mai bataya hai ki booklet mai purani condition chap gai hai jabki is per amendment aa gaya tha pehle hi, or emitr wala bol rha hai, jda patta to builder ke name hota hai ,aapke name to un flaton ki ragisatry hoti hai to aap bhar sakte ho
नियम 7.2 एक परिवार (पति, पत्नी एवं आश्रित) द्वारा एक से अधिक भूखण्डों हेतु आवेदन करने एवं लॉटरी में एक से अधिक भूखण्ड निकलने पर परिवार को एक ही भूखण्ड आवंटित किया जाएगा शेष भूखण्डों की जमा पंजीकरण राशि लौटा दी जाएगी। इसकी सूचना आवेदक द्वारा प्राधिकरण को दी जाएगी।
गोविंद विहार आवासीय योजना, जयपुर, राजस्थान
th-cam.com/video/_ZCaU07K6UQ/w-d-xo.html
Bhai, like b kar diya h, comment to kar hi diya h, bahut acchi jankari🎉
Thanks 🌹 sir ji
👌🏻👌🏻👌🏻
Thanks sir 😊
Waah , Sir bhut achche se samjhaya aapne , dhanyawad😊
हार्दिक धन्यवाद मित्रवर..
🌹🌹🥰🥰
सर आपकी वीडियो से मेरे को इस योजना के विषय में जानकारी हुई और मैं अब अपने चाचा का भी फॉर्म डलवा रहा हूँ। Thank you sir🎉❤
th-cam.com/video/_ZCaU07K6UQ/w-d-xo.html
Outstanding video quality sir🎉🎉❤❤
Your videos are truly amazing ❤
th-cam.com/video/_ZCaU07K6UQ/w-d-xo.html
Welcome
Welcome 👍
Thanks sir ji
All the best 👍 sir
केंद्रीय कर्मचारी है ओर अनुसूचित जनजाति है तो उसमें कोनसा को सर्टिफाइड करें 🙏 ओर जो Document है जो बादमें लेगा या अभी अपलोड करने होंगे
Yh be bata do categories wise plot kitne h
Ji sir.. vo bhi bataunga..
Maine Mahindra SEZ k pass ek plot le rkha hai. Kya mai isme aavedan kr skta hu.
Mein indian army mein serving soldier hun. Kya in yojnao ke untergat mein upni beti , beta aur patni ke naam se alag alag avedan kar sakta hun ya mere parivar ka koi ek hi sadsya avedan kar sakta hai
मूल शर्त उद्धृत कर रहा हूँ ....
नियम 7.2 एक परिवार (पति, पत्नी एवं आश्रित) द्वारा एक से अधिक भूखण्डों हेतु आवेदन करने एवं लॉटरी में एक से अधिक भूखण्ड निकलने पर परिवार को एक ही भूखण्ड आवंटित किया जाएगा शेष भूखण्डों की जमा पंजीकरण राशि लौटा दी जाएगी। इसकी सूचना आवेदक द्वारा प्राधिकरण को दी जाएगी।
abhi jo serving army wale hai wo konsi category select kare
Jha tak mujhe pta h. Army walo ko sabhi ko ek hi category me rakha h ...
@@chooseit8094 form fill karne k time soldier (other ) select karna hai kya
Kya govt servant unreserved category me apply kar sakta h, ya usi ki category me apply karna jaruri h
यह एक जटिल प्रश्न है .. इसका उत्तर जयपुर विकास प्राधिकरण ही दे सकता है।
Sir एक परिवार से पति ओर पत्नी अपनी इनकम के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में दोनों अलग अलग फॉर्म लगा सकते है क्या
सर प्लीज उचित मार्गदर्शन कीजिए
इस आवास योजना की नियमावली के आपसे संबंधित नियम मूल रूप से उद्धृत कर रहा हूँ -
🙏
5.8 सैनिक वर्ग में आरक्षित भूखण्डों हेतु सैनिक स्वयं आवेदक होने की स्थिति में, उसके परिवार का कोई सदस्य उक्त आरक्षित कोटे हेतु आवेदन का पात्र नहीं होगा।
5.9 सैनिक को पूर्व में किसी भी नगरीय निकाय की किसी आवासीय योजना में आरक्षित कोटे से कोई भूखण्ड आवंटन होने की स्थिति में वह/ परिवार का सदस्य सैनिक के आरक्षित कोटे में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
5.10 अन्य सैनिक (कार्यरत/सेवानिवृत्त) के परिवार से परिवार का केवल एक ही सदस्य आरक्षित श्रेणी हेतु आवेदन कर सकता है। एक से अधिक सदस्यों द्वारा आवेदन करने की स्थिति में सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएँगे।
@@chooseit8094 सर, सैनिक वर्ग में केवल मेरा खुद का फॉर्म भरूंगा,
लेकिन मेरी पत्नी का फॉर्म अन आरक्षित श्रेणी में उनकी आय के हिसाब से भर सकता हु क्या
उचित मार्गदर्शन कीजिए सर !
Thank you sir .......
एवं अगर हमें जमीन आवंटित होती है तो क्या 5 वर्ष की अवधि में मकान बनाना आवश्यक है और अगर इस संदर्भ में कोई शर्त हो तो वह क्या हैं
जी.. आप सही कह रहे हैं..
नियम संख्या - 10.3 भूखण्ड आवंटी को, भूखण्ड आवंटन के पांच साल की अवधि में भवन निर्माण पूर्ण कराना होगा। आवंटी द्वारा नियत समयावधि में मकान का निर्माण नहीं कराया गया तो समझा जाएगा तथा आवंटी भविष्य में भूखण्ड आवंटन का पात्र नहीं होगा। निर्धारित अवधि में भवन निर्माण नहीं होने पर निरस्त हुए भूखण्ड को नियमित/निर्माण स्वीकृति को बढ़ाये जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश भूखण्ड का आवंटन निरस्त प्रभावी होंगे।
If defence person applies himself then which he has to submit
Jai Hind sir
🙏
If you write in Hindi, I will reply in Hindi and more and more people will benefit from it. Please write your comment in Hindi. I will be highly grateful to you.
नियम 4.1
आवेदक के स्वयं/परिवार की सकल वार्षिक आय (पति, पत्नी एवं आश्रितों की कुल आय) वित्तीय वर्ष 2023-24 के आधार पर मान्य होगी। आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक/ परिवार की सभी स्रोतों से हुई कुल वार्षिक आय के आधार पर की जाएगी ।
Sir mummy ke pass makan h
Isliye ky m bhr skta hu
मूल नियम के प्रकाश में अपने विवेक के अनुसार निर्णय करें। 🙏
3.4 आवेदक का स्वयं एवं उसकी पत्नि/उसके पति अथवा किसी आश्रित के पास राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र (जिसकी आबादी 1,00,000 से अधिक हो) में कोई भूखण्ड/मकान (लीजहोल्ड / फ्री होल्ड पर) नहीं होना चाहिए।
Which you are explaining everybody knows plz explain which appx for defence he is applying himself
Jai Hind sir
🙏
If you write in Hindi, I will reply in Hindi and more and more people will benefit from it. Please write your comment in Hindi. I will be highly grateful to you.
नियम -
5.8 सैनिक वर्ग में आरक्षित भूखण्डों हेतु सैनिक स्वयं आवेदक होने की स्थिति में, उसके परिवार का कोई सदस्य उक्त आरक्षित कोटे हेतु आवेदन का पात्र नहीं होगा।
5.9 सैनिक को पूर्व में किसी भी नगरीय निकाय की किसी आवासीय योजना में आरक्षित कोटे से कोई भूखण्ड आवंटन होने की स्थिति में वह/ परिवार का सदस्य सैनिक के आरक्षित कोटे में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
5.10 अन्य सैनिक(कार्यरत/ सेवानिवृत) के परिवार से परिवार का केवल एक ही सदस्य आरक्षित श्रेणी हेतु आवेदन कर सकता है। एक से अधिक सदस्यों द्वारा आवेदन करने की स्थिति में सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएँगे।
Jda द्वारा अगर भूखंड हमें आवंटित होते हैं तो उन्हें तो वह जीवन भर हमारे ही होंगे अथवा 90 से 100 वर्ष तक इसके बारे में जानकारी दें
Video me iska vivran diya huaa h..
1 slide iske baare me hi h.
Sir में सैनिक और मेरी पत्नी दोनों की इनकम मिलाकर 1200000+ है तो सैनिक खुद MIG- B में अप्लाई कर सकता हैं क्या
प्लीज सर उचित जानकारी दीजिए
नियमावली का बिंदु संख्या 4.1 मूल रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ ।
आवेदक के स्वयं / परिवार की सकल वार्षिक आय (पति, पत्नी एवं आश्रितों की कुल आय) वित्तीय वर्ष 2023-24 के आधार पर मान्य होगी। आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक/ परिवार की सभी स्रोतों से हुई कुल वार्षिक आय के आधार पर की जाएगी ।
आप सैनिक हैं.. आप पर हमें गर्व है।
🙏
इस आवासीय योजना के नियम संख्या 4.1 के अनुसार आप अवश्य ही MIG-B के लिए आवेदन कर सकते हैं।
@@chooseit8094 Thank you Sir
@@chooseit8094 धन्यवाद सर, आपकी जानकारी के लिए
@@chooseit8094thank you sir
Sir reply aayega is aasha mai msg kar rha hun...... Mai ek government employee hun,SC category mai or mere name RERA aproved flat hai, kya mai ya meri wife avedan kar sakte hai?
मूल नियम के प्रकाश में अपने विवेक के अनुसार निर्णय करें। 🙏
3.4 आवेदक का स्वयं एवं उसकी पत्नि/उसके पति अथवा किसी आश्रित के पास राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र (जिसकी आबादी 1,00,000 से अधिक हो) में कोई भूखण्ड/मकान (लीजहोल्ड / फ्री होल्ड पर) नहीं होना चाहिए।
@chooseit8094 yahi to samjh nhi aa rha hai, news mai bataya hai ki booklet mai purani condition chap gai hai jabki is per amendment aa gaya tha pehle hi, or emitr wala bol rha hai, jda patta to builder ke name hota hai ,aapke name to un flaton ki ragisatry hoti hai to aap bhar sakte ho
Sir.
Mera nivedan h.. ek baar JDA me jakar inquiry kar lijiye..
Kisi ke form me galat jankari ki vajah se uski nikali hui lottery cancel hoti h to fir wo plot kisko milega ?
यदि आपके आवेदन पत्र में कोई त्रुटि हो गयी है तो आपको जयपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में जाकर व्यक्तिशः संपर्क करना चाहिए।
Kripya reply bhejein
नियम 7.2 एक परिवार (पति, पत्नी एवं आश्रित) द्वारा एक से अधिक भूखण्डों हेतु आवेदन करने एवं लॉटरी में एक से अधिक भूखण्ड निकलने पर परिवार को एक ही भूखण्ड आवंटित किया जाएगा शेष भूखण्डों की जमा पंजीकरण राशि लौटा दी जाएगी। इसकी सूचना आवेदक द्वारा प्राधिकरण को दी जाएगी।
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